धारा 80EE
धारा 80EE व्यक्तिगत करदाताओं को रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी लोन के लिए दिए जाने वाले ब्याज पर छूट का फायदा प्रदान करती है.
धारा 80EE के तहत कटौती की प्रयोज्यता के बारे में बताने वाली कुछ शर्तें:
- जब हाउस लोन मंज़ूर किया गया था, तब करदाता के पास कोई अन्य मकान प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए.
- लोन किसी अधिकृत वित्तीय संस्थान या हाउसिंग फाइनेंसिंग कंपनी से लिया जाना चाहिए.
- घर की प्रॉपर्टी की वैल्यू ₹50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए.
- लिया गया होम लोन ₹35 लाख से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए.
- लोन की मंज़ूरी वित्तीय संस्था द्वारा 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 के बीच में दी गई हो.
धारा 80EE के लिए कटौती की सीमा - किसी वित्तीय वर्ष के लिए धारा 80EE के तहत अधिकतम कटौती की अनुमति ₹50,000 है . यह इनकम टैक्स अधिनियम, 1961 की धारा 24 के तहत ₹2 लाख की कर कटौती की सीमा से अधिक है. कटौती का बेनिफिट तब तक लागू होता है जब तक कि हाउस लोन का पूरी तरह से पुनर्भुगतान न हो जाए.
धारा 80EEA
इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 80EEA व्यक्तिगत करदाताओं को हाउसिंग लोन में दिए जाने वाले ब्याज पर छूट का बेनिफिट प्रदान करती है.
यह इन शर्तों के आधार पर लागू होता है:
- लोन 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 की अवधि के दौरान मंजूर किया गया हो.
- लोन मंजूर होने की तारीख पर उस व्यक्ति के पास कोई अन्य रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं है.
- हाउस प्रॉपर्टी की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ₹45 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.
- करदाता धारा 80EE के तहत कटौती का फायदे पाने का हकदार नहीं होना चाहिए.
धारा 80EEA के लिए कटौती सीमा - धारा 80EEA के तहत, व्यक्तिगत करदाता ₹1,50,000 तक की कटौती का फायदा उठा सकते हैं. यह धारा 24 के तहत ₹2 लाख तक की कर कटौती के अलावा है. हालांकि, अगर अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान के तहत कटौती के रूप में उक्त ब्याज का क्लेम किया गया है, तो इस धारा के तहत ब्याज के लिए किसी भी कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी.
धारा 80EEB
धारा 80EEB व्यक्तिगत करदाताओं को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर मिलने वाले लोन पर दिए जाने वाले ब्याज पर छूट का फायदा प्रदान करती है.
यह इन शर्तों के आधार पर लागू होता है:
- करदाता ने किसी फाइनेंशियल इंस्टीटूशन या नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से इलैक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए लोन लिया हो.
- लोन 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2023 तक मंजूर किया गया हो.
धारा 80EEB के लिए कटौती सीमा - टैक्सपेयर ₹1,50,000 तक की कटौती का फायदा उठा सकते हैं. यह सेक्शन उस उद्देश्य के बारे में नहीं बताता है जिसके लिए इलेक्ट्रिक वाहन का इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी बिजनेस या निजी इस्तेमाल के लिए. हालांकि, अगर अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान के तहत कटौती के रूप में उक्त ब्याज का क्लेम किया गया है, तो इस धारा के तहत ब्याज के लिए किसी भी कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी.