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पेंशन निकलना : विस्तृत गाइड

संगठित सेक्टर के कर्मचारियों को पेंशन से जुड़े फ़ायदे और सामाजिक सुरक्षा देने के लिए भारत सरकार ने 1995 में कर्मचारी पेंशन स्कीम की शुरुआत की थी. इस योजना को एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (ईपीएफओ) संचालित करता है और यह उन सभी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है, जो एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड के लिए पात्र हैं. ईपीएस रिटायरमेंट के बाद स्थिर आय प्रदान करने में मदद करता है, इसलिए पेंशन निकासी की प्रक्रिया के बारे में जानना ज़रूरी है.



कर्मचारी पेंशन योजना की विशेषताएं

  • यह योजना 58 साल की उम्र और दस साल की सेवा के बाद कर्मचारी को पेंशन के लाभ प्रदान करती है.

  • कर्मचारी और नियोक्ता ईपीएफ के तहत कर्मचारी की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते में समान रूप से 12% का योगदान करते हैं.

  • कर्मचारी का योगदान ईपीएफ में जाता है, जबकि नियोक्ता का हिस्सा 8.33% की दर से ईपीएस में योगदान देता है. भारत सरकार भी 1.16% का योगदान करती है.

  • पेंशन का लाभ उठाने के लिए, आपको ईपीएफओ का सदस्य होना चाहिए और 15000 रुपये से कम अर्जित करने वाला होना चाहिए. हालाँकि, अगर आप ₹15000 से ज़्यादा कमाते हैं, तो आप स्वेच्छा से ईपीएस के तहत एनरोल कर सकते हैं.

  • ईपीएस में जोखिम मुक्त गारंटीड1 रिटर्न शामिल है क्योंकि यह एक सरकारी पहल है.

  • ईपीएस के तहत रिटायरमेंट होने पर सबसे कम 1000 रुपये पेंशन राशि दी जाती है. 1शर्तें लागू



पेंशन निकालने के नियम

पेंशन की राशि निकालने के लिए, आपके पास कम से कम दस साल तक काम करना होगा और आपकी उम्र 58 साल होनी चाहिए. हालाँकि, आप 50 साल की उम्र में कम ब्याज़ दर पर पेंशन फंड से जल्दी निकासी का लाभ उठा सकते हैं. लेकिन अगर आप 60 साल की उम्र तक पेंशन नहीं निकलते हैं, तो आपको एक वित्तीय वर्ष में 4% की अतिरिक्त ब्याज़ दर का फायदा मिलेगा.



पेंशन की कैलकुलेशन



पेंशन राशि आपकी सैलरी और सेवा वर्षों पर निर्भर करती है. पेंशन का कैलकुलेशन फॉर्मूला है: ईपीएस = पेंशन योग्य सैलरी* सेवा अवधि/70

पेंशन योग्य सैलरी: यह औसत सेलरी के साथ-साथ पिछले बारह महीनों में आपको जो महंगाई भत्ता मिला है.

सेवा अवधि: सेवा अवधि 15 नवंबर 1995 के बाद आपके रोजगार की पूरी अवधि है, चाहे रोजगार में कोई भी बदलाव क्यों न आया हो.



पीएफ में जमा राशि कैसे निकालें?

आप अपनी ईपीएफ पेंशन से दो तरीकों से निकासी कर सकते हैं, वे इस प्रकार हैं:

आधार कार्ड का इस्तेमाल करके पीएफ पेंशन निकालना

  • सबसे पहले, ईपीएफओ वेबसाइट पर अपना यूनिवर्सल आधार नंबर ऐक्टिवेट करें.

  • एक्टिवेशन के बाद पोर्टल पर आधार और बैंक का विवरण भरें.

  • सही विवरण के साथ नियोक्ता के पास फॉर्म 11 सबमिट करें.

  • इसके बाद, कैंसिल किए गए चेक के साथ ईपीएफओ ऑफिस में कंपोजिट क्लेम फ़ॉर्म सबमिट करें.

आधार कार्ड का इस्तेमाल किए बिना पीएफ पेंशन निकालना

 

  • आधार कार्ड के बिना पेंशन निकालने के लिए, आपको 15G या 15H की दो फ़ॉर्म कॉपी भरनी होंगी और अटैच करनी होंगी.

  • अगर काम करने की अवधि पाँच साल से कम है, तो आपको अपने पैन की जानकारी देनी होगी.

  • यूएएन के बजाय, आप पीएफ नंबर का इस्तेमाल करके अपनी पेंशन निकाल सकते हैं.

  • उपरोक्त जानकारी देने के बाद, ईपीएफओ ऑफिस में कम्पोजिट क्लेम फ़ॉर्म (गैर-आधार) सबमिट करें.

ऑनलाइन पेंशन निकालना

बिना किसी परेशानी के अपनी पीएफ पेंशन ऑनलाइन निकालने के लिए, आप नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन कर सकते हैं:

  1. यूएएन पोर्टल में लॉग इन करें.

  2. ऑनलाइन सेवाएं टैब पर क्लिक करें.

  3. "क्लेम फॉर्म -31,19 &10C" का चयन करें.

  4. आपको सदस्यों की जानकारी दिखाई देगी. सत्यापन के लिए अपने अकाउंट नंबर के आखिरी चार नंबर दर्ज करें.

  5. हाँ पर क्लिक करें, प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करें और “ऑनलाइन क्लेम के लिए आगे बढ़ें” चुनें.

  6. पीएफ एडवांस (फॉर्म 31) का चयन करें.

  7. निकासी का उद्देश्य और राशि का चयन करें. साथ ही, आपको एड्रेस की जानकारी देनी होगी.

  8. टिक पर क्लिक करके अप्लाई करें.

  9. दो स्कैन की गई अपनी फोटो और एक पैन कार्ड अपलोड करें.

  10. आपके नियोक्ता के अनुरोध को मंज़ूरी मिलने के बाद, आप पीएफ पेंशन निकाल सकते हैं.


अलग परिस्थितियों में पेंशन निकालना

आप अपनी ज़रूरतों के हिसाब से पेंशन की राशि निकाल सकते हैं. अलग स्थितियों में पेंशन निकालने की प्रक्रियाएँ इस प्रकार हैं:

  • दस साल काम करने की अवधि से पहले: सर्विस में दस साल पहले पेंशन से योगदान निकालने के लिए, भरा हुआ कम्पोज़िट क्लेम फ़ॉर्म सबमिट करें और अंतिम पीएफ बैलेंस और पेंशन निकासी के विकल्पों का चयन करें.

  • दस साल से ज़्यादा समय तक काम करने के बाद: इस स्थिति में, जब तक आप 58 वर्ष के नहीं हो जाते, तब तक ईपीएस राशि निकालने की अनुमति नहीं है. स्कीम सर्टिफिकेट के लिए आपको कंपोजिट क्लेम फॉर्म भरना होगा और 10C फॉर्म भरना होगा. 58 साल के होने पर आपको पेंशन मिल सकती है.

  • 50-58 साल की उम्र और दस साल की उम्र के बीच: इस सिनेरियो में, आप फ़ॉर्म 10D और कम्पोजिट क्लेम फ़ॉर्म भरकर शुरुआती पेंशन का लाभ उठा सकते हैं.

  • 58 वर्ष की आयु के बाद: जब आप 58 वर्ष के हो जाते हैं, तो पेंशन निकालना आसान हो जाता है और इसके लिए फ़ॉर्म 10 D भरना पड़ता है, जिसके बाद आप इसका लाभ उठा सकते हैं.


आप अपना पीएफ बैलेंस कब निकाल सकते हैं?

कर्मचारी पेंशन योजना, 1952 के मुताबिक, जब आप रिटायर हो जाते हैं और 58 साल के हो जाते हैं, तब आप पीएफ की पूरी राशि और ईपीएस निकाल सकते हैं.

 

टैक्स* ईपीएस निकासी पर प्रावधान

ईपीएस के तहत निकाली गई एकमुश्त राशि पर इनकम टैक्स* एक्ट, 1961 के तहत टैक्स लगता है*. इसके अलावा, अगर आप 58 साल की उम्र से पहले पैसे निकाल लेते हैं, तो शुरुआती 25% पर कोई टैक्स* नहीं लगाया जाता है, जबकि बाकी हिस्से पर टैक्स लगता है*. हालांकि यह आपकी सैलरी और परिस्थिति पर निर्भर कर सकता है.

इसके अलावा, बहुत से लोग न तो पीएफ निकालते हैं और न ही अपने नए नियोक्ता को ट्रांसफर करते हैं, यह मानते हुए कि फंड सुरक्षित है, जिससे टैक्सफ्री रिटर्न मिलता है. हालांकि, इनकम टैक्स* अपीलेट ट्रिब्यूनल ने 2017 में फैसला सुनाया था कि आपके काम छोड़ने के बाद ईपीएफ फंड पर मिलने वाला ब्याज़ टैक्स योग्य है*. इसलिए, आपको अपनी पीएफ राशि निकालनी चाहिए या इसे अपने नए नियोक्ता (एम्प्लॉयर) को ट्रासंफर करनी चाहिए.



निष्कर्ष

आपके रिटायर होने पर ईपीएस से बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं. आप अपने जीवन के सुनहरे वर्षों को तनाव मुक्त और खुशी से बिताने के लिए पेंशन राशि का इस्तेमाल कर सकते हैं. इतना ही नहीं, पेंशन आपकी गैरमौजूदगी में आपके प्रियजनों का भी ख्याल रखती है. इसलिए, अगर आप ईपीएस में एनरोल नहीं हैं, तो आपको आज ही पेंशन प्लान में निवेश करना शुरू करना होगा, ताकि बुढ़ापे में वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित हो सके.

टाटा एआईए लाइफ के साथ, आप पर्याप्त कस्टमाइजेशन विकल्पों के साथ अपने लिए सही रिटायरमेंट प्लान खरीद सकते हैं. आप रिटायरमेंट के बाद तनाव मुक्त रहने के लिए एन्युटी, गारंटीड1 रिटर्न और पेंशन प्लान में से चुन सकते हैं. इसलिए, किसी घटना की स्थिति में अपने परिवार को आर्थिक रूप से सुरक्षित करने, अपने लक्ष्यों को पूरा करने और रिटायरमेंट कॉर्पस बनाने के लिए टाटा एआईए इंश्योरेंस प्लान में निवेश करना शुरू करें.

L&C/Advt/2023/Mar/0724

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यह टाटा संस प्रा. लिमिटेड और एआईए ग्रुप लिमिटेड (एआईए) एक संयुक्त उद्यम है, टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस भारत में अग्रणी जीवन बीमा प्रदाताओं में से एक है. हम लाइफ इंश्योरेंस, टैक्स सेविंग और दूसरे विभिन्न विषय जैसे सेविंग और निवेश के बारे में भी यहाँ पोस्ट करते हैं जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आप टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस नॉलेज सेंटर में विभिन्न ब्लॉग, लेख और पेज देख और पढ़ सकते हैं या किसी भी पूछताछ या सवाल के बारे में हमसे संपर्क कर सकते हैं!

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