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आपके आधार नंबर को आपके पैन (परमानेंट अकाउंट नंबर) से लिंक करने के लिए कई प्रोसेस शुरू किए गए हैं. कुछ सर्विस के लिए, जैसे कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना या लोन लेना, आधार को पैन से लिंक करना अनिवार्य है.
अपने पैन आधार लिंक स्टेटस की जाँच करना आसान है, क्योंकि आप ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रोसेस पर नज़र रख सकते हैं. स्टेटस की जाँच करने और प्रोसेस के बारे में ज़्यादा जानकारी पाने के लिए आगे पढ़ें.
विषय सूची
अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय, अगर आपका पैन- आधार लिंक पूरा नहीं है, तो इनकम टैक्स विभाग आपके रिटर्न को प्रोसेस नहीं कर सकता है. उन्हें दो कारणों से लिंक करना ज़रूरी है — अगर पूरी जानकारी में कोई मामूली अंतर हो या दोनों डेटाबेस में आपका नाम एक जैसा हो.
अपने लिंक आधार को अपने पैन से लिंक करने या पैन आधार लिंक का स्टेटस चेक करने के लिए, आपको बस इनकम टैक्स विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाना होगा और ऑनलाइन एक सरल और आसान प्रोसेस अपनाना होगा.
इनकम टैक्स विभाग के ऑफिशियल पोर्टल पर जाएं और होमपेज पर 'आधार स्टेटस लिंक करें' पर क्लिक करें.
इसके बाद, अपना आधार नंबर और पैन की जानकारी डालें और “आधार स्टेटस का लिंक देखें” पर क्लिक करें.
अगर आपका पैन और आधार लिंक नहीं हैं, तो लिंक के साथ आगे बढ़ने के लिए हाइपरलिंक के साथ एक पॉप-अप नोटिफिकेशन दिखाई देगा.
आप एसएमएस सुविधा के जरिए भी अपने आधार-पैन के लिंक करने के स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं.
567678 या 56161 पर एसएमएस भेजें, जैसा कि नीचे दिखाया गया है:
यूआईडीपीएन <12-अंकों का आधार नंबर >< 10-अंकों का पैन कार्ड नंबर>
आधार के पैन से लिंक हो जाने पर, आपको इनकम टैक्स विभाग के डेटाबेस से इसकी पुष्टि करने वाला मैसेज दिखाई देगा.
इन कारणों से पैन आधार लिंक प्रोसेस को पूरा करने के कुछ फ़ायदे हैं:
अगर आपने अपना आधार और पैन लिंक नहीं किया है, तो आपके पास 31 मार्च 2023 तक की डेडलाइन है. इसके बाद, आपका पैन कार्ड डीएक्टिवेट हो जाएगा, जिसका मतलब है कि आपके पास वैलिड पैन नहीं है. इससे वित्तीय लेन-देन में समस्या हो सकती है क्योंकि पैन एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है.
कई लोगों के नाम पर कई पैन कार्ड जारी किए जाते हैं, जो इनकम टैक्स विभाग को उलझन में डाल सकते हैं. इससे बचने के लिए, लिंक करने की प्रक्रिया से टैक्स अधिकारियों के साथ-साथ यूज़र के लिए भी पूरी जानकारी के लिए एक ही रेफेरेंस पॉइंट सुनिश्चित होता है.
अपने आधार और पैन को लिंक करके, आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपके इनकम टैक्स रिटर्न बिना किसी समस्या के प्रोसेस हो जाएं. इन दोनों को लिंक नहीं करने पर आपके इनकम टैक्स फ़ॉर्म को इनकम टैक्स विभाग द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा.
आपको अपने सभी टैक्स का पूरा सारांश मिल जाएगा. इससे आपको अपने ऊपर लगने वाले टैक्स को ट्रैक रखने में मदद मिलेगी. इस जानकारी के साथ, आप बेहतर टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं और जहाँ भी लागू हो, टैक्स बेनिफिट का फायदा ले सकते हैं.
अपने आधार को अपने पैन से लिंक करना ज़रूरी है, ताकि किसी भी ट्रांजेक्शन या आधार से जुड़ी सेवाओं को आपके लिए आसानी से प्रोसेस किया जा सके. अपने पैन को आधार से लिंक करने के कुछ तरीके इस प्रकार हैं. आप इसके बारे में यहां बताया गया है:
पैन को आधार से ऑनलाइन लिंक करना (ई-फ़ाइलिंग वेबसाइट के जरिए)
इनकम टैक्स विभाग के ऑफिशियल पोर्टल पर जाएं.
'क्विक लिंक्स' पर जाएं और 'लिंक आधार' पर क्लिक करें. अपना पैन और आधार नंबर डालें.
अपने आधार पर अपना नाम (जैसा कि आपके आधार कार्ड पर बताया गया है) और अपना मोबाइल नंबर जैसी अन्य जानकारी भरें.
जन्म के वर्ष के लिए स्क्वायर को चेक करें, जैसा कि आपके आधार कार्ड पर दिखाया गया है, और अपने आधार की डिटेल को वेलिडेट भी करवाएं. फिर 'आधार लिंक करें' के लिए आगे बढ़ें.
आपको एक कैप्चा कोड दिखाई देगा जिसे आपको दर्ज करना होगा. अगर आप नेत्रहीन हैं, तो इसके बजाय आप ओटीपी का अनुरोध कर सकते हैं, जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा.
एसएमएस भेजकर पैन को आधार से लिंक करना
यहां बताया गया है कि आप एसएमएस भेजकर अपने पैन को आधार से कैसे लिंक कर सकते हैं:
अपने मोबाइल के टेक्स्ट मैसेज पेज पर UIDPAN स्पेस, <अपना 12-अंकों का आधार नंबर> <स्पेस,> अपना 10-अंकों का पैन कार्ड नंबर टाइप करें
इस संदेश को 567678 या 56161 पर भेजें
पैन और आधार कार्ड लिंक करना तभी सफल होता है, जब दोनों दस्तावेज़ों में आपकी सभी जानकारी मैच करती हो. अगर आपके नाम में स्पेलिंग जैसी गलतियाँ हैं, तो आपके पैन को आपके आधार से लिंक नहीं किया जाएगा.
आप नज़दीक के आधार एनरोलमेंट सेंटर पर जाकर या एनएसडीएल पैन के पोर्टल के जरिए बदलाव कर सकते हैं. अगर आपके पैन कार्ड में कोई गड़बड़ी हैं, तो आप इन स्टेप्स का पालन करके उन्हें ठीक कर सकते हैं:
आप एनएसडीएल (प्रोटिअन) वेबसाइटका इस्तेमाल करके अपने पैन विवरण में ऑनलाइन सुधार कर सकते हैं
'सर्विसेज' - 'पैन' पर जाएं. नीचे स्क्रॉल करके 'पैन डेटा में बदलाव/सुधार' पर जाएं.
आपको उस पेज पर रीडायरेक्ट किया जाएगा जहाँ आप अपने नाम में सुधार करने के लिए आवेदन कर सकते हैं.
अपने पैन से जुड़ी जानकारी अपडेट करवाने के लिए हस्ताक्षरित डिजिटल दस्तावेज सबमिट करें
एक बार जब आपके पैन में आपकी जानकारी ठीक हो जाती है और एनएसडीएल द्वारा ईमेल पर पुष्टि की जाती है, तो आप अपने पैन को अपने आधार से लिंक कर सकते हैं.
पैन आधार लिंक स्टेटस वेरीफाई करने के लिए क्या जानकारी जरुरी है?
अपने पैन आधार लिंक का स्टेटस वेरीफाई करने के लिए, आप बस इनकम टैक्स विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जा सकते हैं और स्टेटस चेक करने के लिए अपने स्थायी अकाउंट नंबर और आधार नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं.
कैसे पता करें कि मेरा पैन और आधार लिंक हैं या नहीं?
इनकम टैक्स विभाग के ऑफिशियल पोर्टल पर जाने के बाद, आपको होमपेज पर 'आधार स्टेटस लिंक करें' पर क्लिक करना होगा. अपने पैन और आधार की जानकारी भरने के बाद, आप देख पाएंगे कि वे लिंक हैं या नहीं. अगर लिंक करने की प्रक्रिया अधूरी है, तो आप पॉप-अप नोटिफिकेशन पर हाइपरलिंक के साथ आगे बढ़ सकते हैं.
पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि क्या है?
सरकार के सबसे हाल के अपडेट के अनुसार, पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2023 है. पहले यह 31 मार्च, 2022 थी.
अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की कोशिश करने पर, मुझे संदेश मिलता है कि 'प्रमाणीकरण विफल हुआ'. इसकी क्या वजह हो सकती है ?
अगर आपको इस तरह का मैसेज मिलता है जिससे पता चलता है कि ऑथेंटिकेशन फेल हो गया है तो यह आपकी जन्मतिथि या पैन और आधार में आपके जेंडर में डिस्क्रिपन्सी की वजह से हो सकता है. उन्हें एक जैसा करना होगा ताकि लिंक करने की प्रक्रिया फेल न हो. आप या तो आधार या पैन डेटाबेस में बदलाव कर सकते हैं.
क्या किसी एनआरआई के लिए आधार को पैन से लिंक करना ज़रूरी है?
गैर-निवासी भारतीय (एनआरआई) के लिए अपने पैन को आधार से लिंक करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 139AA के आधार एक्ट के तहत, जो भारत के निवासी नहीं हैं या भारतीय नागरिक नहीं हैं, उन्हें आधार जारी नहीं किया जाता है.
अगर मेरे नाम या जन्म तिथि में कोई मिसमैच है, तो मैं अपने पैन कार्ड को अपने आधार से कैसे लिंक करूँ?
अगर आपके पैन और आधार के बीच आपके नाम या जन्म तारीख मिसमैच है, तो लिंक करना अधूरा रहेगा. हालाँकि, आप नीचे दिए गए विवरण में सुधार करके दोनों विवरणों का मिलान कर सकते हैं: सबसे पहले,
www.incometaxIndiaefiling.govin पर जाएं.
सर्विसेज > लिंक आधार के पेज के बाईं ओर क्लिक करें.
अपना पैन और आधार नंबर, सही नाम और/या जन्म तिथि जैसी सभी ज़रूरी जानकारी भरें
यह सुनिश्चित करने के बाद कि आपने सही जानकारी दी है, 'सबमिट करें' पर क्लिक करें.
क्या मैं अपने पैन को अपने आधार से लिंक किए बिना आईटीआर फाइल कर सकता/सकती हूँ?
अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है, तो आप 1962 के इनकम टैक्स एक्ट के तहत फॉर्म 60 का विकल्प चुन सकते हैं. फ़ॉर्म 60 एक साइन किया हुआ एफिडेविट है जिसमें बताया गया है कि आपके पास पैन कार्ड नहीं है और आपकी इनकम टैक्स योग्य सीमा से कम है.
अगर मेरी इनकम टैक्स में छूट की मूलभूत सीमा से ज़्यादा नहीं है, तो क्या मुझे अपने आधार को अपने पैन से लिंक करना चाहिए?
भले ही आपकी सालाना इनकम टैक्स योग्य सीमा से काफी कम हो, आपको इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 139AA के अनुसार अपने पैन और आधार को अनिवार्य रूप से लिंक करना होगा.
पैन को आधार से लिंक ना करने की छूट किसे है?
वर्तमान में, आपको आधार-पैन लिंक करने की ज़रूरत नहीं है अगर:
आप असम, जम्मू और कश्मीर और मेघालय
के रहने वाले हैंआप अनिवासी भारतीय (एनआरआई) हैं इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के अनुसार,
आप भारत के नागरिक नहीं हैं
पिछले साल 80 साल या उससे ज़्यादा पूरे कर चुके हैं
क्या मुझे पैन और आधार को लिंक करने के लिए दस्तावेजी प्रमाण सबमिट करना चाहिए या देना चाहिए?
नहीं, अपने पैन और आधार को ऑनलाइन लिंक करते समय आपको किसी दस्तावेज़ प्रमाण के साथ पेश करने की ज़रूरत नहीं है. हालाँकि, अगर पूरी जानकारी में मैच न हो और आपको उन्हें ऑफलाइन सुधारना पड़े, तो आपको पहचान का और कोई सबूत दिखाना पड़ सकता है.
जब मैं भारत में मौजूद नहीं हूँ, तब भी क्या मैं अपने पैन को अपने आधार से लिंक कर सकता/सकती हूँ?
अगर आप एनआरआई हैं, तो अपने आधार और पैन को लिंक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास आधार कार्ड नहीं होगा. हालाँकि, अगर आप विदेश यात्रा करने वाले निवासी हैं, तो जब तक आप इनकम टैक्स विभाग के ऑफिशियल पोर्टल को ऐक्सेस कर सकते हैं, तब तक आप अपने पैन और आधार को लिंक कर सकते हैं.
अपने आधार से रजिस्टर किया गया मोबाइल नंबर कैसे बदलें?
आपके नए मोबाइल नंबर को यूआईडीएआई (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) डेटाबेस में अपडेट होने में लगभग 90 दिन लगते हैं. इस तरह से आप अपने मोबाइल नंबर को अपने आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं:
आधार नामांकन केंद्र पर जाएं और आधार अपडेट/सुधार फ़ॉर्म भरें.
यह जानकारी आधार अधिकारी को सबमिट करें और ₹50 का शुल्क अदा करें.
अपडेट रिक्वेस्ट नंबर (यूआरएन) के साथ स्वीकृति स्लिप मिलने पर, आप अपने अनुरोध का स्टेटस चेक करने के लिए इस नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं.
पैन को आधार से लिंक करते समय कौन सी जानकारी वेरीफाई करनी होगी?
अपना पैन और आधार लिंक करते समय आपको आपका नाम, जन्म तिथि और जेंडर जैसी जानकारी वेरीफाई करनी होगी. यह सुनिश्चित कर लें कि पैन से जुड़ी जानकारी आपके आधार से मैच करती हो. मिसमैच होने की स्थिति में, आपको बदले हुए दस्तावेज़ों में से किसी एक के बारे में जानकारी मिल सकती है.
पैन और आधार को लिंक करते समय 'आइडेंटिटी डेटा मिसमैच' की गड़बड़ी का मतलब क्या है?
जब आपके पैन और आधार की जानकारी, जैसे कि नाम, जन्म तिथि और लिंग, दोनों डेटाबेस में मैच नहीं करते, तब 'पहचान डेटा मिसमैच' गड़बड़ी दिखाई देगी. इससे लिंक करने की प्रक्रिया प्रभावित होगी, जो तब तक अधूरी रहेगी जब तक विवरण में एक दूसरे से मैच होने के लिए सही नहीं किया जाता.
यदि मैं अपने आधार के साथ अपने पैन से लिंक नहीं करता/करती हूं तो क्या होगा?
आधार और पैन को लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2023 है. अगर यह प्रोसेस समय सीमा से पहले पूरा नहीं होता है, तो आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा. इसलिए, भले ही आपके पैन कार्ड में पूरी जानकारी सही है, तो भी इसका इस्तेमाल कहीं भी नहीं किया जा सकता है. इससे पता चलता है कि आपके पास वैलिड पैन कार्ड नहीं है.
अपने पैन को अपने आधार से लिंक करने में कितने दिन लगते हैं?
एनएसडीएल (प्रोटिअन) पोर्टल पर आपके द्वारा अपने पैन के लिए भुगतान करने या अपने आधार से लिंक करने के बाद, लिंक करने की प्रक्रिया पूरी होने में लगभग 4-5 दिन लगेंगे.