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सुपर सीनियर सिटीज़न के लिए 6 टैक्स बेनिफिट जिन्हे आपको जानना चाहिए

24-जून-2021 |

इनकम टैक्स* देना हमारा नैतिक कर्तव्य है. भारत सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास की योजना लोगों द्वारा चुकाए जाने वाले इनकम टैक्स के आधार पर बनाई है. हालांकि, जब लोग बड़े हो जाते हैं, तो उन्हें सही निवेश करने होते हैं, जैसे कि उनके भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए एन्युटी प्लान. यह उन्हें जीवित रहने के लिए दूसरों पर निर्भर किए बिना आत्मविश्वासी जीवन जीने में मदद करेगा. इसलिए, सरकार ने सुपर सीनियर सिटीज़न के फ़ायदे के लिए कटौती, छूट और अन्य प्रावधानों के रूप में कई टैक्स* बेनिफिट पेश किए हैं, ताकि वे बेहतर निवेश करने और उनकी उम्र और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को देखते हुए उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके.

अगर आपको इन फायदों के बारे में सही जानकारी है, तो आप अपने परिवार के अति वरिष्ठ नागरिकों को इन सभी का बेहतरीन इस्तेमाल करने दे सकते हैं. तो, यहाँ इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है, और चलिए शुरू करते हैं!

 

 

सुपर सीनियर सिटीज़न के लिए टैक्स बेनिफिट
 

वरिष्ठ नागरिकों और बहुत वरिष्ठ नागरिकों के लिए बताए गए अलग-अलग प्रावधानों में टैक्स बेनिफिट थोड़े अलग होते हैं. सीनियर सिटीज़न 60 से 80 वर्ष की आयु के बीच के व्यक्ति होते हैं और सुपर सीनियर सिटीज़न 80 वर्ष से अधिक आयु के होते हैं. सुपर सीनियर सिटीज़न के लिए टैक्स बेनिफिट्स की जानकारी यहां दी गई है:

 

  1. इनकम टैक्स स्लैब रेट - बजट 2020-21 के मुताबिक, 75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को आईटीआर फाइल करने से छूट दी जाती है, अगर उनकी इनकम का एकमात्र स्रोत पेंशन और ब्याज़ से होने वाली इनकम होती है. और, अगर कोई अतिरिक्त इनकम होती है, तो सुपर सीनियर सिटीज़न भी अपनी पसंद के आधार पर पिछली या नई कर व्यवस्था का विकल्प चुन सकते हैं. नई कर व्यवस्था कम दरों की पेशकश करती है और यह सभी अलग-अलग तरह के तक्सपैयर्स के लिए समान है. और, पुरानी व्यवस्था के अनुसार, सुपर सीनियर सिटीज़न के लिए टैक्स स्लैब रेट के बारे में जानकारी निम्नलिखित है.

  2. इनकम टैक्स स्लैब (₹)

    इनकम टैक्स स्लैब की दरें

    5 लाख तक

    निल

    5 लाख से 10 लाख के बीच

    20%

    10 लाख से ज्यादा

    30%

     

    बताई गई इनकम हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन आदि से होने वाली किराये की इनकम हो सकती है,

  3. पेंशन प्लान पर कटौती - अगर सुपर सीनियर सिटीज़न ने टाटा एआईए स्मार्ट एन्युटी प्लान (UIN-110N150V05) जैसी एन्युटी पॉलिसी में निवेश किया है, तो उन्हें प्रति वर्ष ₹1.5 लाख तक की प्रीमियम राशि का टैक्स बेनिफिट मिलता है. इसे नेशनल पेंशन स्कीम में किए गए निवेश पर ₹50,000 की मानक कटौती से ऊपर माना जाता है. इसलिए, लाइफ़ कवर और बचत के विकल्पों के अलावा टैक्स बेनिफिट्स को ध्यान में रखते हुए एन्युटी इंश्योरेंस प्लान में निवेश करना फायदेमंद माना जाता है.

     एन्युटी प्लान ग्राहकों की प्राथमिकताओं के आधार पर प्लान को कस्टमाइज़ करने के लिए कई तरह के बेनिफिट प्रदान करता है. इमीडियेट और डैफर्ड एन्युटी सॉलूशन्स में से किसी एक को चुनने, पेआउट मोड चुनने, टॉप-अप विकल्प का उपयोग करके बेनिफिट्स बढ़ाने आदि की सुविधा है. व्यक्तियों को अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने के लिए  1जीवन भर की इनकम की गारंटी भी मिल सकती है.

  4. हेल्थ इंश्योरेंस के लिए टैक्स में कटौती - हेल्थ इंश्योरेंस एक महत्वपूर्ण फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, जो लोगों के बूढ़े होने पर इमरजेंसी में सबसे अच्छा इलाज सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है. इसलिए, धारा 80D के तहत, सुपर सीनियर सिटीज़न को वित्तीय वर्ष के दौरान चुकाए गए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर ₹50,000 तक की कटौती मिल सकती है. प्रिवेंटिव हेल्थ चेक-अप से संबंधित खर्चों के लिए ₹5,000 के बेनिफिट लेने का प्रावधान भी है. यह बताना भी ज़रूरी है कि अगर कोई खास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं होती है, तब भी मेडिकल खर्चों पर कटौती लागू होती है.

  5. एडवांस टैक्स पर छूट - अगर किसी वित्तीय वर्ष के लिए टोटल कॅल्क्युलेटेड टैक्स लाइबिलिटी ₹10,000 या उससे अधिक है, तो व्यक्तियों को एडवांस टैक्स का भुगतान करना होगा. यह वित्तीय वर्ष के आखिर में लम्पसम भुगतान करने के बजाय इनकम टैक्स के पहले से भुगतान करने को संदर्भित करता है. किस्तों के भुगतान की नियत तारीखें निर्धारित हैं. सुपर सीनियर सिटीज़न को एडवांस टैक्स नहीं देना पड़ता, जब तक कि इनकम किसी बिजनेस या पेशे से न हो. वे सेल्फ-असेसमेंट टैक्स के आधार पर अपना टैक्स फाइल कर सकते हैं.

  6. किसी खास बीमारी के इलाज के लिए टैक्स में कटौती - धारा 80DD के मुताबिक, किसी आश्रित के लिए विकलांगता के इलाज पर किए जाने वाले खर्चों के लिए टैक्स कटौती की जा सकती है. यह कटौती विकलांगता की सीमा पर आधारित है. अधिकतम सीमा ₹1.25 लाख तक जा सकती है और यह तय है. और, अगर सुपर सीनियर सिटीज़न पहले से बताई गई किसी बीमारी से पीड़ित हैं, तो वे असल खर्च पर ₹1 लाख तक की कटौती का क्लेम कर सकते हैं. साथ ही, धारा 80U के तहत, अगर वे विकलांगता या मानसिक मंदता से पीड़ित हैं, तो उन्हें बीमारी की गंभीरता के आधार पर ₹75,000 से ₹1.25 लाख के बीच की कटौती मिल सकती है.

  7. रिवर्स मॉर्टगेज स्कीम पर छूट - किसी सुपर सीनियर सिटीज़न द्वारा रिवर्स मॉर्टगेज स्कीम के तहत लोन के रूप में ली जाने वाली राशि पर कर नहीं लगाया जा सकता है. स्कीम के अनुसार, सुपर सीनियर सिटीज़न किसी प्रॉपर्टी पर बताई गई वैल्यू के लिए गिरवी रख सकता है और ईएमआई का फायदा उठा सकता है. ईएमआई का भुगतान मृत्यु होने तक की सामान्य इनकम के स्रोत हो सकता है. जब सुपर सीनियर सिटीज़न की मृत्यु हो जाती है, तो अधिकारी प्रॉपर्टी बेचकर उसे जारी कर सकते हैं और लोन बंद होने के बारे में बता सकते हैं. सुपर सीनियर सिटीज़न के लिए इनकम टैक्स का यह फायदा पैतृक संपत्ति रखने वाले व्यक्तियों के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा है.

 

 
निष्कर्ष

देश के विकास के लिए हर व्यक्ति के जीवन में इनकम टैक्स का भुगतान एक महत्वपूर्ण दायित्व है. हालांकि, हेल्थ कंडीशन और वित्तीय स्थिरता की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने कुछ प्रावधानों में ढील दी है, जिनमें सुपर सीनियर सिटीज़न टैक्स संबंधी बहुमूल्य फायदे शामिल हैं. सबसे प्रमुख हैं इनकम टैक्स स्लैब की संशोधित दर, एन्युटी प्लान और हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम पर टैक्स कटौती, एडवांस टैक्स पर टैक्स छूट और रिवर्स मॉर्गेज स्कीम. इसलिए, आपको सुपर सीनियर सिटीज़न को सही फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि वे बेहतर निवेश कर सकें और लंबी अवधि में सबसे अच्छे टैक्स* बेनिफिट्स का फायदा उठा सकें!

 

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