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बिना पैन के एनआरआई के लिए टीडीएस के प्रभावों के बारे में जानें

10/10/2022 |

यह सब जानते है कि सभी भारतीय नागरिक, जो टैक्सपेयर की केटेगरी के आधार पर अपने इनकम टैक्स* स्लैब के दायरे में आते हैं, उन्हें भारत सरकार को इनकम टैक्स* का भुगतान करना होगा. इनकम टैक्स* पेमेंट और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के संबंध में निर्धारित नियम और कानून हैं.
 

रिटर्न फाइल करते समय आप जो टैक्स क्लेम करते हैं, वह भी किए गए निवेश पर निर्भर करता है. उदाहरण के लिए, भारत में किसी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ख़रीदने पर आपको पॉलिसी के प्रीमियम और इससे होने वाली कमाई पर टैक्स* बेनिफिट मिल सकते हैं.
 

यहां तक कि अनिवासी भारतीय या भारत में इनकम कमाने वाले एनआरआई को भी भारत में टैक्स चुकाना पड़ता है, कुछ निवेश करने होते हैं और इन निवेशों पर टैक्स* कटौती का क्लेम करना पड़ता है. इसलिए, भारत में टैक्स योग्य इनकम अर्जित करने वाले एनआरआई के पास परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) कार्ड होना चाहिए. यहां आपको एनआरआई पैन कार्ड के बारे में और जिन एनआरआई के पास पैन कार्ड नहीं है, उनके लिए टीडीएस से जुड़े प्रभावों के बारे में जानकारी दी गई है.
 

अनिवासी भारतीयों के लिए लागू टीडीएस दरें
 

निवासी भारतीय निवेशकों और अनिवासी भारतीय निवेशकों के लिए टैक्स* देयताएं एक जैसी हैं; फर्क सिर्फ इतना है कि एनआरआई के मामले में स्रोत पर टैक्स* काट लिया जाता है. निवासी भारतीय के निवेश पर टैक्स* ट्रीटमेंट की कैलकुलेशन उनके इनकम टैक्स* स्लैब के हिसाब से की जाती है.
 

एनआरआई द्वारा किए गए निवेश के लिए, स्रोत पर टैक्स* कटौती (टीडीएस) कटौती की कैलकुलेशन एक समान दर पर की जाती है, और उनके इनकम टैक्स* स्लैब पर विचार नहीं किया जाता है. जब निवेश रिडीम किया जाता है या मैच्योरिटी तक पहुँच जाता है, तब उनके फाइनेंशियल बेनिफिट पर लागू टैक्स में कटौती की जाती है.
 

अगर किसी एनआरआई निवेश पर टैक्स* देनदारी उनके निवेश पर टीडीएस कटौती से ज्यादा नहीं है, तो कोई भी व्यक्ति भारत के इनकम टैक्स* विभाग में अपना इनकम टैक्स* रिटर्न फाइल कर सकता है. और भारत में इनकम टैक्स* रिटर्न फाइल कर पाने के लिए, एनआरआई टैक्सपेयर या निवेशक के पास पैन कार्ड होना ज़रूरी है, ताकि वे अपना रिटर्न फाइल कर सकें और बहुत ज्यादा टीडीएस देने से बच सकें.
 

अगर किसी एनआरआई के पास पैन कार्ड नहीं है, तो वे अपने निवेश पर ज़्यादा टीडीएस दरों से बचने के लिए यह सब कर सकते हैं. हालाँकि, लंबे समय में, आसानी से निवेश करने के लिए पैन कार्ड होना ज़रूरी है.
 

क्या कोई एनआरआई बहुत ज्यादा टीडीएस देने से बच सकता है?
 

 

नॉन-रेजिडेंट एक्सटर्नल (एनआरई) अकाउंट या फॉरेन करेंसी नॉन-रेजिडेंट (एफसीएनआर) अकाउंट खोलकर, एक एनआरआई बहुत ज़्यादा टीडीएस देने से बच सकता है. चूंकि भारत में इस तरह के एनआरआई बैंक अकाउंट पूरी तरह से टैक्स* फ्री हैं, इसलिए एनआरआई को इनमें से किसी भी अकाउंट को खोलने या उसके रखरखाव के लिए कोई टैक्स* नहीं देना पड़ता है.
 

निवासी भारतीयों के लिए, जिन बैंक डिपॉजिट पर ₹10000 से ज्यादा का ब्याज मिलता है, उन पर टीडीएस लागू होता है; लेकिन, एनआरआई के लिए यह सीमा लागू नहीं है.
 

2016 तक, इनकम टैक्स* एक्ट की धारा 206AA के तहत, कम टीडीएस का भुगतान करने के लिए एनआरआई के पास पैन कार्ड होना अनिवार्य था. इसका मतलब था कि पैन कार्ड नहीं होने पर स्रोत पर ज़्यादा टैक्स* कटौती लगेगी. हालाँकि, सेक्शन के तहत इस प्रावधान में संशोधन कर दिया गया है और अब, एनआरआई के लिए टीडीएस की अधिक राशि केवल कुछ शर्तों के तहत ही काटी जाएगी, जैसा कि नीचे दिया गया है:
 

  • एक अनिवासी भारतीय को टैक्स* रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, अगर उनकी टैक्स योग्य इनकम में सिर्फ़ निवेश से होने वाली इनकम शामिल है.
  • अगर वित्तीय वर्ष के दौरान एनआरआई की कुल आय केवल लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ से होती है, तो इन बेनिफिट्स पर टैक्स* में छूट मिलती है.
     

हालाँकि, यह ज़रूरी है कि उपरोक्त दोनों सिनेरियो में, स्रोत पर टैक्स* में कटौती की गई हो.
 

चाहे वह म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए हो, एक निश्चित सीमा से अधिक उनके एकाउंट्स में फंड जमा करने के लिए हो या भारत में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हों, एनआरआई के पास वैलिड पैन कार्ड होना जरूरी है.
 

एक एनआरआई पैन कार्ड कैसे प्राप्त कर सकता है?
 

अगर कोई एनआरआई इनमें से कोई भी मापदंड पूरा करता है, तो वे पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकेंगे –
 

  • उनका भारत के किसी भी बैंक में अकाउंट है, या तो एनआरओ या एनआरई
  • उन्होंने भारत में टैक्स योग्य इनकम अर्जित की है.
  • उनके पास म्यूचुअल फंड में निवेश है या वे करना चाहते हैं.
  • एक एनआरआई ब्रोकर/डिपॉजिटरी के जरिए शेयर ट्रेड करते हैं या करना चाहते हैं.
  • उन्होंने सिर्फ़ ट्रेडिंग के लिए ही नहीं बल्कि भारत में प्रॉपर्टी ख़रीदने की योजना बनाई है.
     

इस तरह, एनआरआई पैन कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए ऊपर दिए गए मापदंड जरूरी हैं.
 

एनआरआई पैन कार्ड के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं?
 

एनआरआई के लिए ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन:
 

  1. आधिकारिक टीआईएन पोर्टल पर जाएं और “अप्लाई ऑनलाइन” पर क्लिक करें.
  2. “एप्लीकेशन टाइप” पर जाएं और अगर आप भारतीय नागरिकता के साथ एनआरआई हैं, तो फ़ॉर्म 49A चुनें या अगर आप विदेशी नागरिकता वाले एनआरआई हैं, तो फ़ॉर्म 49AA चुनें.
  3. ज़रूरी जानकारी बताएँ, कैप्चा कोड डालें और “सबमिट करें” पर क्लिक करें.
  4. अगले पेज पर, एनआरआई पैन कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरें, ज़रूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें, अपने हस्ताक्षर डालें और सबमिट करें.
  5. ऐक्नालिज्मन्ट पाने के लिए, पेमेंट पेज पर ट्रांजेक्शन पूरा करें. यह एक स्लिप है जिसमें 15 अंकों का नंबर होता है, जिससे आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस देख सकते हैं.
     

एनआरआई के लिए ऑफलाइन पैन एप्लीकेशन
 

  1. अपना एप्लीकेशन फ़ॉर्म लेने के लिए, नज़दीकी आईटी पैन सेवा केंद्र/टिन सुविधा केंद्रों जैसे एनएसडीएल और यूटीआई पर जाएं.
  2. फ़ॉर्म को सही तरीके से भरने के बाद, अपने हस्ताक्षर करें, ज़रूरी दस्तावेज़ों की कॉपी अटैच करें और सबमिट करें.
  3. आप एनआरआई पैन कार्ड के शुल्क का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) के जरिए कर सकते हैं. प्रोसेस पूरा होने के बाद, आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलेगी.
     
निष्कर्ष
 

निवासी भारतीयों की तरह, अनिवासी भारतीयों को भी समय पर अपना टैक्स* रिटर्न फाइल करना होगा, ताकि भुगतान किए जाने वाले बैलेंस टैक्स* पर हर महीने 1% के पेनल्टी ब्याज़ से बचा जा सके. इसके अलावा, अगर कोई एनआरआई वित्तीय वर्ष के अंत से एक साल के अंदर रिटर्न फाइल नहीं करता है, तो ₹5,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है. पैन कार्ड होने से न केवल एनआरआई के लिए अपना टैक्स* रिटर्न फाइल करना आसान हो जाता है, बल्कि वे कई निवेश इंस्ट्रूमेंट्स जैसे स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड आदि को एक्सेस भी कर सकते हैं. म्यूचुअल फंड निवेश, एक एनआरआई के तौर पर, वित्तीय वर्ष के आखिर में टीडीएस भुगतान पर सेव करने में भी आपकी मदद कर सकता है.
 

L&C/Advt/2023/Jul/2137

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

अप्लाई करने के कितने दिनों के अंदर एक अप्रवासी भारतीय को अपना पैन कार्ड मिल सकता है?

एक बार जब एनआरआई पैन कार्ड के लिए एप्लीकेशन सबमिट कर देता है और उसे ऐक्नालिज्मन्ट मिल जाती है, तो उनके द्वारा दिए गए पते पर पैन कार्ड मिलने में 15 दिन तक का समय लग जाता है.

क्या किसी एनआरआई को अभी भी पैन कार्ड की ज़रूरत होती है, भले ही उनके पास एनआरओ, एनआरई या एफसीएनआर अकाउंट हो?

हाँ, एनआरआई के लिए इनकम टैक्स* रिटर्न फाइल करने के लिए पैन कार्ड ज़रूरी है, ठीक उसी तरह जैसे यह एक निवासी भारतीय के लिए होता है. एनआरओ, एनआरई या एफसीएनआर अकाउंट खोलकर, आप अपने अकाउंट में शेष राशि पर टैक्स लगाने से बच सकते हैं, लेकिन पैन के बिना रिटर्न फाइल करना या भारत में निवेश करना एक परेशानी की बात होगी.

अस्वीकरण

  • इस प्रॉडक्ट के तहत इंश्योरेंस कवर उपलब्ध है.
  • इन प्रोडक्ट्स को टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा अंडरराइट किया गया है.
  • ये प्लान्स गारंटीड जारी किए गए प्लान नहीं है, और वे कंपनी की अंडरराइटिंग और स्वीकृति के अधीन होंगे.
  • जोखिम वाले कारकों, नियमों और शर्तों के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए कृपया खरीदने से पहले सेल्स ब्रोशर को ध्यान से पढ़ें.
  • यह ब्लॉग केवल जानकारी और उदाहरण के उद्देश्यों के लिए है और किसी भी वित्तीय या निवेश सेवाओं का उद्देश्य नहीं है और किसी भी प्रस्ताव या सिफारिश का हिस्सा नहीं है. यह जानकारी निवेश सलाह या किसी ख़ास सुरक्षा या कार्रवाई के संबंध में सुझाव के तौर पर नहीं है और इसे किसी ख़ास सुरक्षा या कार्रवाई के बारे में सुझाव के तौर पर नहीं माना जाना चाहिए.
  • कृपया अपने इंश्योरेंस एजेंट या इंटरमीडियरी या इंश्योरेंस कंपनी द्वारा जारी पॉलिसी दस्तावेज़ से संबंधित जोखिमों और लागू शुल्कों के बारे में जानकारी लें.
  • यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है कि प्रकाशन की तारीख तक इस ब्लॉग में दी गई सभी जानकारी सही हो, हालाँकि, इस सामग्री से संबंधित किसी भी तरह के नुकसान (गलतियों और चूक सहित लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं) के लिए टाटा एआईए लाइफ की कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी.
  • *मौजूदा इनकम टैक्स कानूनों के अनुसार, इनकम टैक्स बेनिफिट मिलेंगे, बशर्ते कि उसमें निर्धारित शर्तो को पूरा किया जाए. इनकम टैक्स कानून बदलाव के अधीन हैं. टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इस दस्तावेज़ में कहीं भी बताए गए टैक्स संबंधी प्रभावों के लिए ज़िम्मेदारी नहीं लेता है. आपके लिए उपलब्ध टैक्स बेनिफिट जानने के लिए कृपया अपने टैक्स सलाहकार से सलाह लें.