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सेक्शन 234A, 234B, और 234C के तहत लागू ब्याज — पूरी गाइड

20-06-2022 |

1969 के इनकम टैक्स अधिनियम के मुताबिक, भारत के हर कमाई करने वाले नागरिक को इनकम टैक्स* देना होगा और हर साल इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करनी होगी . चाहे वह इंडिविजुअल टैक्सपेयर हो, फर्म हो, एसोसिएशन हो, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (एलएलपी) हो, या हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) हो, भारत में 2.5 लाख रु. से अधिक की सालाना इनकम वाली हर संस्था के लिए आईटीआर फाइल करना अनिवार्य है.

अनिवार्य दायित्व होने के अलावा, आईटीआर फाइल करने से टैक्सपेयर को अपने इनकम टैक्स* भुगतानों को बनाए रखने और स्रोत पर काटे गए टैक्स (टीडीएस) की वसूली करने में भी मदद मिलती है. टैक्सपेयर द्वारा दिया जाने वाला इनकम टैक्स भारत सरकार के लिए रेवेन्यू का एक प्रमुख स्रोत है, जिसका इस्तेमाल वह अपने नागरिकों को ज़रूरी सेवाएँ देने के लिए करती है.

हालाँकि, अगर कोई टैक्सपेयर नियत तारीखों के भीतर इनकम टैक्स* की पूरी या आंशिक राशि का भुगतान नहीं करते हैं, तो भारत सरकार उन पर जुर्माना लगाती है. इस पेनल्टी की कैलकुलेशन इनकम टैक्स एक्ट की धारा 234A, 234B और 234C के तहत ब्याज के तौर पर की जाती है. ऊपर दिए गए सेक्शन के तहत टैक्सपेयर्स पर लगने वाले ब्याज़ को समझने और उसकी कैलकुलेशन करने के लिए यहां पूरी गाइड दी गई है.


सेक्शन 143 (1) के तहत जानकारी

आपका आईटीआर मिलने के बाद, इनकम टैक्स* विभाग इसकी वेरिफिकेशन प्रक्रिया शुरू करता है. वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, यह आपको इनकम टैक्स एक्ट की धारा 143 (1) के तहत सूचना भेजती है. इस सूचना का उद्देश्य यह है कि आपको आईटी विभाग से रिफ़ंड मिल सकता है या आपको कोई और टैक्स* चुकाना होगा.

अगर आपसे डिपार्टमेंट को अतिरिक्त टैक्स* देने के लिए कहा जाए, तो आपको सूचना मिलने के 30 दिनों के अंदर यह करना होगा. अगर आप यह समय सीमा चूक जाते हैं, तो आईटी डिपार्टमेंट आपसे इनकम टैक्स एक्ट की धारा 234A, 234B और 234C के तहत जुर्माना वसूलता है. आइए इन सेक्शन के तहत ब्याज की कैलकुलेशन के बारे में विस्तार से जानें.


सेक्शन 234 के तहत लगाए गए ब्याज के प्रकार


उचित टैक्स* प्लानिंग के साथ अपने इनकम टैक्स* भुगतान को मेन्टेन रखना बहुत ज़रूरी है. हालाँकि, अगर आप ठीक से प्लान नहीं बनाते हैं, तो हो सकता है कि आप इनकम टैक्स* के भुगतान से चूक जाएं या देरी कर दें. इनकम टैक्स* भुगतान में चूक होने से ब्याज़ या जुर्माने की कैलकुलेशन 1961 के इनकम टैक्स एक्ट की धारा 234 के तहत की जाती है. आइए उन पर विस्तार से नज़र डालते हैं.

  • धारा 234A

    आईटीआर फाइल करने में देरी करने पर लगाए गए ब्याज़ की कैलकुलेशन इनकम टैक्स एक्ट की धारा 234A के तहत की जाती है. अगर कोई टैक्सपेयर अधिकारियों द्वारा बताई गई नियत तारीखों के बाद भी अपना इनकम टैक्स* रिटर्न फाइल नहीं कर पाता है, तो इस सेक्शन के तहत उन पर ब्याज़ लगाया जाता है.

    सेक्शन 234A के तहत बकाया टैक्स* राशि पर 1% प्रति माह ब्याज दर लगाई जाती है. इस ब्याज़ का भुगतान साधारण ब्याज़ के आधार पर किया जाता है. उदाहरण के लिए, मान लें कि एक टैक्सपेयर के पास वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए ₹2 लाख का इनकम टैक्स* बकाया है. अब, 30 नवंबर 2020 की नियत तारीख के बजाय, उन्होंने 15 मई 2021 को अपना आईटीआर फाइल किया, जिसका मतलब है कि उन्हें पाँच महीने की देरी हुई है.

    तो, धारा 234A के अनुसार, उस पर लगाए गए ब्याज की कैलकुलेशन इस प्रकार की जाएगीः

    2,00,000 x 6 का 1%, यानी 12,000 रुपये.

    इसका मतलब है कि उसे अपना आईटीआर फाइल करते समय 12,000 रुपये की अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा. अगर वह आगे भी अपनी बकाया राशि का और भी भुगतान नहीं कर पाता है, तो हर महीने 1% का अतिरिक्त ब्याज़ जोड़ा जाएगा.

    वह अवधि जिसके लिए सेक्शन 234A के तहत ब्याज़ लगाया गया है

    सेक्शन 234A के तहत आईटीआर फाइल करने की नियत तारीख के ठीक बाद से लेकर टैक्सपेयर द्वारा आईटीआर फाइल करने की तारीख तक ब्याज लगाया जाता है. ऊपर दिए गए उदाहरण में, सेक्शन 234A के तहत ब्याज़ की अवधि 1 दिसंबर 2020 को शुरू होगी और 15 मई 2021 को खत्म होगी.

    अगर टैक्सपेयर अगले वित्तीय वर्ष से पहले भी अपना आईटीआर फाइल नहीं करता है, तो सेक्शन 234A के तहत ब्याज की कैलकुलेशन सेक्शन 144 के तहत मूल्यांकन पूरा होने की तारीख तक की जाती है.

  • सेक्शन 234B

    एडवांस टैक्स* के भुगतान में देरी या चूक के कारण लगाए गए ब्याज़ की कैलकुलेशन इनकम टैक्स एक्ट की धारा 234B के तहत की जाती है. ऐसा दो में से एक स्थिति में होता है:

    • अगर कोई टैक्सपेयर एडवांस टैक्स* का भुगतान करने में विफल रहता है, जबकि एक साल के लिए उसकी अनुमानित टैक्स* देनदारी ₹10,000 या उससे अधिक थी
    • अगर कोई टैक्सपेयर एडवांस टैक्स* का भुगतान करता है, लेकिन यह सेक्शन 143 (1) के तहत निर्धारित टैक्स* राशि के 90% से कम है)

    सेक्शन 234B के तहत बकाया एडवांस टैक्स* राशि पर भी 1% प्रति माह ब्याज दर लगाई जाती है. उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि एक टैक्सपेयर को एक वित्तीय वर्ष में अपनी इनकम पर ₹1 लाख टैक्स देना है, और एकत्रित किया गया टीडीएस ₹82,650 है. इसका मतलब है कि टैक्स की निर्धारित राशि ₹ (1,00,000 — 82,650) = ₹17,350 है. फिर, टैक्सपेयर को 90% एडवांस टैक्स*, यानी ₹15,615 का भुगतान करना होगा.

    हालाँकि, यह मानते हुए कि उन्होंने देय तारीख से पहले केवल ₹6,000 का भुगतान किया था और बाकी पाँच महीने बाद, सेक्शन 234B के तहत मिलने वाले ब्याज़ की कैलकुलेशन इस प्रकार की जाएगी:

    ₹15,615 x 5 में से 1%, यानी ₹781

    सेक्शन 234B के तहत ब्याज़ लगाने की अवधि लागू आकलन वर्ष के पहले दिन से शुरू होती है और सेक्शन 143 (1) के तहत वास्तविक आकलन किए जाने पर समाप्त होती है.

  • सेक्शन 234C

    हर टैक्सपेयर को हर वित्तीय वर्ष में तिमाही एडवांस टैक्स* की किस्तों का भुगतान करना होगा. अगर कोई टैक्सपेयर अपने एडवांस टैक्स* की किस्तों का समय पर भुगतान नहीं करता है, तो उस पर इनकम टैक्स एक्ट की धारा 234 सी के तहत ब्याज़ लगाया जाता है.

    इस सेक्शन के तहत बकाया एडवांस टैक्स* की किस्त पर भी 1% प्रति माह ब्याज दर लगाई जाती है. यह ब्याज़ पहली किस्त का भुगतान न करने की स्थिति में एक महीने के लिए और फिर बाद की किस्तों का भुगतान न करने की स्थिति में तीन महीनों के लिए लगाया जाता है.

निष्कर्ष

सही प्लानिंग के साथ, आप समय पर अपने इनकम टैक्स* का भुगतान कर सकते हैं और इनकम टैक्स एक्ट की धारा 234A, 234B और 234C के तहत किसी भी तरह के जुर्माने से बच सकते हैं. आप अपने इनकम  टैक्स* को कम करने के लिए भारत में लाइफ इंश्योरेंस प्लान जैसे टैक्स बचाने वाले साधन खरीद सकते हैं. टाटा एआईए के साथ आप सस्ते प्रीमियम पर ऑनलाइन लाइफ इंश्योरेंस खरीद सकते हैं. टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स के साथ, आप पॉलिसी के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर टैक्स* कटौती का फायदा उठा सकते हैं. साथ ही, आप मैच्योरिटी और डेथ पर मिलने वाले बेनिफिट्स पर टैक्स* बेनिफिट का फायदा उठा सकते हैं, जो आपको या आपके परिवार को मिलेंगे.

L&C/Advt/2023/Jul/2134

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  • *मौजूदा इनकम टैक्स कानूनों के अनुसार, इनकम टैक्स बेनिफिट मिलेंगे, बशर्ते कि उसमें निर्धारित शर्तो को पूरा किया जाए. इनकम टैक्स कानून बदलाव के अधीन हैं. टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इस दस्तावेज़ में कहीं भी उल्लेख किए गए टैक्स प्रभावों की ज़िम्मेदारी नहीं लेता है. आपके लिए उपलब्ध टैक्स बेनिफिट जानने के लिए कृपया अपने टैक्स सलाहकार से सलाह लें.